पंचायत गठन सही, अप्रैल तक सभी चुनाव
भूपेन्द्र औझा
भीलवाडा।सप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे कीअध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने प्रदेश की नौ नवगठित पंचायत समिति सहित सभी नवपंचायतो के गठन को राज्य सरकार का उचित अधिकार बता, उन्हें सही ठहराया है।साथ ही सरकार द्वारा रूके हुई शेष पंचायत राज चुनाव को शीध्र कराने बाबत मागे मार्ग दर्शन मे, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह तक सभी चुनाव मुकम्मल कराने के आदेश दिया है।
इससे अब नई बदनौर पंचायत समिति सहित सभी 4366पंचायतो के चुनाव का रास्ता साफ हो गया।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा 8जनवरी को जिले की आसींद(49)हुरण्डा(22)माण्डल(19+4) सुवाडा(36)पंचायत समिति के चुनाव स्थगित कर दिये थे।अब वहां भी चुनाव आयोग द्वारा नई मतदाता सूची तैयार कर अप्रैल में पंच-सरपंच ओर जिले में सभी पंचायत समिति सदस्य एवम जिला परिषद सदस्य तथा प्रधान, जिला प्रमुख के चुनाव कराये जायेंगे।
पंचायत राज आयुक्त कार्यालय के आला सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी नवगठित पंचायतो को वैध ठहराने से अब प्रदेश की चुनाव आयोग के चौथे चरण की स्थगित 1954, प्रथम चरण की उम्मीदवारी नामांकन दायर वाली 1121ओर दुसरे,तीसरे चरण की 1291ग्राम पंचायत की पुनः लाटरी निकालने की कवायद इसी माह पूर्ण करने की योजना बना रहा है।पंचायतो के बढने-घटने पर नये प्रथम चरण आरक्षण क्रम से जिले में नवगठित बदनौर पंचायत समिति, माण्डल-सुवाणा,हुरण्डा, आसीन्द पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच ओर जिले में प्रधान की पुनः लाटरी निकलने के आसार हैं।🤫
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