बलात्कारी को 10 साल की कठोर सजा*

भीलवाड़ा नाउ
चेतन ठठेरा
भीलवाड़ा/ पोक्सो न्यायालय नंबर - 2 न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आज दिए एक महत्वपूर्ण फैसले मे एक साल पुराने बलात्कार के मामले मे बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई । घटनानुसार 15 अप्रैल 2019 को माण्डल थाना क्षेत्र के लिरडिया का खेडा गांव मे रहने वाले एक व्यक्ति के घर मे घुसकर गांव के दिनेश पुत्र रामेश्वर रेगर(22) ने एक नाबालिक लड़की के हाथ बांधकर बलात्कार किया। लडकी बचाव मे चिल्लाई भी लेकिन पडौस मे शादी होने से डीजे की आवाज से उसकी पुकार सुनाई नही दी और दिनेश ने बालिका को अपनी हवस का शिकार बना दिया । तभी बालिका के ताऊ का लड़का भाई महेन्द्र आया और बाहर से दरवाजा पर ताला नही होने लेकिन अंदर से बंद होने पर उसने दरवाजा खटखटाया जब अंदर से आवाज नही आई थी वह दरवाजा तोडने लगा अभी दिनेश ने दरवाजा खोला अंदर मार पीट कर भाग गया । पीड़िता के पिता ने माण्डल दाना मे घटना की रिपोर्ट दी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया । पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर कोर्ट मे चालान पेश किया । न्यायाधीश ने दोनो पक्षों और विशिष्ट लोक अभियोजक श्रृति शर्मा की दलीलें को सुनने के बाद आरोपी दिनेश को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई ।।
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